राकेश राणा //बंगाणा
जिला ऊना उपमंडल बंगाणा क्षेत्र के अटल बिहारी बाजपेयी राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय बंगाणा में एनएसएस का सात दिवसीय विशेष शिविर के तीसरे दिन की शुरुआत सुबह की प्रभात फेरी से हुआ, एनएसएस स्वयंसेवी ने प्रभात फेरी स्पेशल कैंप स्थल से बंगाणा के आसपास के क्षेत्र में जाकर निकाला। तत्पश्चात स्वयंसेवियों ने ड्रिल और योगा किया।
योगा और ड्रिल के बाद ग्रुप वाइज रिपोर्टिंग हुई। तीसरे दिन का थॉट ऑफ द डे, कला के लिए बुद्धि और हृदय की आवश्यकता होती है, धन की नहीं पर था। जिसमें प्रत्येक ग्रुप के सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। तीसरे दिन के प्रथम स्तर में रिसोर्स पर्सन कम गेस्ट के तौर पर डिस्ट्रिक्ट ऐडवोकेट कुमारी बबीता ने शिरकत की।
उन्होंने घरेलू हिंसा सेक्सुअल हैरेसमेंट और महिलाओं के अधिकार के संदर्भ में अपने विचार रखें। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कोई भी महिला घर में अपने प्रति हो रही किसी भी हिंसा के विरुद्ध अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (IPC 498) के तहत पत्नी, या महिला लिव इन पार्टनर अपने विरुद्ध हो रही हिंसा के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करा सकती है। धारा 498 के तहत (IPC 498) किसी भी महिला के साथ मौखिक, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक हिंसा अपराध है। दूसरे सेशन में एडवोकेट बबीता ने साइबर क्राइम के प्रकार व कारण बचाव कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिस में कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल है। किसी भी कंप्यूटर का अपराधिक स्थान पर मिलना या कंप्यूटर से कोई अपराध करना कंप्यूटर अपराध कहलाता है
कंप्यूटर अपराध भी कई प्रकार से किये जाते है जैसे कि जानकारी चोरी करना, जानकारी मिटाना, जानकारी मे फेर बदल करना, किसी कि जानकारी को किसी और को देना या कंप्यूटर के भागो को चोरी करना या नष्ट करना। उन्होंने बताया कि 2005 के अधिनियम में अपराधी को सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि एनएसएस स्वयंसेवी इस प्रकार के विषय व महत्वपूर्ण जानकारी को जनमानस तक पहुंच कर शिक्षित कर समाज में अपनी मुख्य भूमिका अदा कर सकते हैं। इस अवसर पर एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर सिकंदर नेगी, एनएसएस कैप्टन विशाल सोनी, कुमारी सपना, हैड बॉय तीक्ष्ण आर्य और सबिता आदि मौजूद रहे।