Saturday, July 27, 2024
Homeऊनाबंगाणाआरोपी को 1साल की सजा व  1लाख 85 हजार का जुर्माना

आरोपी को 1साल की सजा व  1लाख 85 हजार का जुर्माना

राकेश राणा// बंगाणा

चैक बाऊंस मामले में   चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट  संदीप सिंह  सिहाग की अदालत ने सुनवाई करते हुए  चैक  बाऊंस मामला आरोपी की 1साल की सजा व मूल  सहित 1लाख 85 हजार का जुर्माना का फैसला सुनाया। उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता  आर सी  शर्मा पुत्र कांशी राम   निवासी गांव नारगडू डाकघर बंगाणा तहसील बंगाणा जिला ऊना ने चैक बाऊंस को लेकर चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट ऊना की कोर्ट में सुरेश सैनी  निवासी ऊना  जिला एवं तहसील ऊना के विरुद्ध केस दर्ज करवाया था, जिसमें कहा गया था कि उसने दिसम्बर 2019 में  1लाख पचास रुपए लिए  व बदले में  चैक  दे दिया ।

शिकायतकर्ता आर सी शर्मा ने उक्त चैक कांगड़ा बैंक ब्रांच बंगाणा में लगा दिया लेकिन वह चैक बैंक से बाऊंस हो गया  । जिसके उपरांत पीड़ित आर सी शर्मा  ने सुरेश सैनी से कई बार सम्पर्क करने की कोशिश की लेकिन उससे सम्पर्क नहीं हो पाया। जिसके बाद उसने ने 3जून 2020 को एक कानूनी नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट एडवोकेट  लोकेश शर्मा के माध्यम से भेजा गया लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया।

 

जिसके उपरांत यह मामला अधिवक्ता लोकेश शर्मा के माध्यम  से  चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंचा। माननीय अदालत ने पीड़ित की सभी दलीलों को सुनने एवं साक्ष्यों को आधार मानते हुए चैक बाऊंस के आरोपी सुरेश सैनी  को 1साल की सजा के साधारण कारावास की सजा सहित पीड़ित को मूल राशि जुर्माना सहित 1 लाख85हजार रुपए की राशि अदा करने के आदेश दिए गए। यह जानकारी अधिवक्ता लोकेश शर्मा ने देते हुए  बताया कि चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट ने आर सी शर्मा को न्याय दिया है

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments