स्टेशन नहीं छोड़ सकेंगे टीचर, आदेश न मानने पर होगी कड़ी कार्रवाई
संक्रमण मामलों पर रोक लगाने के लिए व्यवस्था
स्वतंत्र हिमाचल
(शिमला) सुनीता भारद्वाज
हिमाचल के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों और प्रिंसीपल्स पर विभाग ने अपने स्टेशनों को छोडऩे पर रोक लगा दी है। विभाग ने कड़े शब्दों में कहा है कि अगर किसी ने भी आदेशों की अवहेलना की, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के पास लगातार ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि शिक्षक, प्रिंसीपल, जिला-उपनिदेशक अपने स्टेशन छोड़कर अन्य स्थानों पर गए हैं, जिससे संक्रमण को बढ़ावा मिल रहा है।
इन आदेशों में कहा गया है कि शिक्षक जहां ओर ड्यूटी दे रहे हैं, उसके आसपास 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में ही शिक्षकों को रहना होगा। जब शिक्षक अपने स्टेशन पर ही रहेंगे, तो कोरोना के संक्रमण का खतरा भी कम रहेगा। सभी जिलों के शिक्षा उपनिदेशकों और कालेज प्रधानाचार्यों को सर्कुलर जारी कर दिया है। शिक्षकों और गैर शिक्षकों को चेतावनी देते हुए आगाह किया गया है कि अगर फील्ड का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नियमों की अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शिक्षकों को अपने स्टेशन में रहकर ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई करवानी है।
उच्च शिक्षा निदेशालय को शिकायतें मिली हैं कि कई शिक्षक, प्रिंसीपल और जिला उपनिदेशक अपने स्टेशन छोड़कर अन्य स्थानों पर गए हैं। प्रदेश के ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में पहली फरवरी से नियमित कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जबकि शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 15 फरवरी से नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी।
15 फरवरी से कक्षा पांचवीं से 12वीं तक के सभी बच्चे स्कूल आकर नियमित पढ़ाई करेंगे। शिक्षा निदेशालय में भी कोविड नियमों की सख्ती से पालना करने को कहा गया है। निदेशालय में आने वाले हर व्यक्ति का रिकार्ड रखा जा रहा है। शिक्षक और गैर शिक्षक एक से दूसरे जिले में ट्रैवल करते हैं। ड्यूटी पर जाने के लिए वह गाडिय़ों को पूल किया जाता है।