(नालागढ़)ऋषभ शर्मा
सड़क सुरक्षा के मासिक अभियान के तहत मोटर वाहन अधिनियम 1988 व नियम, 1989 और मोटर यान (चालन) विनियम, 2017 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी , बद्दी स्तिथ नालागढ़ द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया! इस मौके पर अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के अनौपचारिक सदस्य, ऋषभ शर्मा और उद्योग विभाग नालागढ़ के सदस्य सचिव, विनीत कुमार मौजूद रहे!
मोटर यान चालन विनियम, 2017 के अंतर्गत निम्न बिंदुओं पर जैसी की, अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं और साधारण जनता के प्रति कर्तव्य, यानों के द्वारा सडकों का उपयोग करना, चालकों और सवारियों के कर्तव्य, लेन यातायात, रास्ते का अधिकार, बाएं, दाएं और यू टर्न, चौराहों पर वर्ती जाने वाली सावधानिया, गोल चक्करों पर अपनायी जाने वाली सावधानियां, सिग्नलों के संकेत, यातायात नियंत्रण सिग्नल, मैन्युअल यातायात नियंत्रण, पीछेलना, यातायात में विलय, गति, सुरक्षित दुरी बनाये रखना, पीछे यान चलाने पर प्रतिबन्ध और पहाड़ पर चढाई करने वाले यानों को प्राथमिकता दिया जाना, हॉर्न का इस्तेमाल और शांत क्षेत्र, यान ख़राब होना और यानीय की दुर्घटना के मामले में कार्यवाही जैसे बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया और लोगों को सुरक्षित वाहन चलाने को लेकर आह्वाहन किया गया!