लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान

(नालागढ़)ऋषभ शर्मा
27 जनवरी को सड़क सुरक्षा के मासिक अभियान के तहत सड़क सुरक्षा से सम्बंधित होर्डिंग्स नालागढ़ बस स्टैंड, नालागढ़ ट्रक यूनियन, इस क्षेत्र में पड़ते पेट्रोल पंप तथा उप प्रभागीय न्यायाधीश, नालागढ़ के कार्यालय में लगाए गए और लोगो को सड़क सुरक्षा से सम्बंधित ज़रूरी टिप्स दिए गए ।
इस मौके पर उप प्रभागीय न्यायधीश, नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर जी ने अपने कार्यालय में आए हुए लोगो को सम्बोधित कर सड़क सुरक्षा को लेकर ज़रूरी जानकारी दी और मोटर वाहन अधिनियम और उसमे बनाये गए नियमों का पालन करने को लेकर आह्वाहन किया!

इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बद्दी स्तिथ नालागढ़ कार्यालय के अधिकारी तथा टीम द्वारा हेलमेट पहनने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया! सड़क पर मोटर साइकिल चलाने वालों को बताया गया की मोटर साइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है तथा इस नियम का उलंघन करना कानून की दृष्टि से एक अपराध की श्रेणी में आता है तथा किसी अनहोनी की स्तिथि में हेलमेट न पहनने से जान का जोखिम बना रहता है! उनसे आह्वाहन किया गया कि वे और मोटर साइकिल के पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति हेलमेट पहनना सुनिश्चित करे और सुरक्षित रहे।
साथ ही इस कार्यालय के क्षेत्र में पड़ते मोटर साइकिल विक्रेताओं को नोटिस दिया गया की मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 138 (f ) के अनुसार दो पहिया वाहन की खरीद के समय, दो पहिया वाहन निर्माता, भारतीय मानक ब्यूरो, 1986 (63 का 1986) के तहत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप एक सुरक्षात्मक हेडगेयर की आपूर्ति सुनिश्चित करें। जिसमे
एक हेलमेट ज़रूरी तौर पर फ्री देने हेतु आग्रह किया गया तथा पिछली सवारी को हेलमेट पहनने को लेकर प्रोत्साहित करने हेतु आह्वाहन किया गया।